आजकल देशभर के कैंपस और मीडिया में एक शब्द खूब सुनाई दे रहा है – UGC। खासतौर पर UGC Equality Regulations 2026 को लेकर चर्चा और विवाद दोनों गर्म है। कुछ लोग इसे शैक्षणिक कैंपस में न्याय की एक नई रोशनी बता रहे हैं, तो कुछ इसे भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कानून कह रहे हैं। देश के कई राज्यों में इसके विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। लेकिन असल में यूजीसी है क्या? और UGC का नया रेगुलेशन आखिर क्यों बना और क्यों हो रहा है इसका विरोध? आइए, सरल हिंदी में समझते हैं इस पूरे मामले की पड़ताल।
UGC क्या है? जानिए इसके मूल उद्देश्य
सबसे पहले समझते हैं कि UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) आखिर है क्या। भारत में उच्च शिक्षा को मानकों में बांधने और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च संस्था है यूजीसी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत इसे सांविधिक दर्जा मिला।

UGC का फुल फॉर्म हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अंग्रेजी में University Grants Commission है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली ओ में है और इसके प्रमुख कार्य हैं:
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देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता देना।
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उन्हें वित्तीय अनुदान प्रदान करना।
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शिक्षण के मानक तय करना और उनकी निगरानी करना।
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शोध को बढ़ावा देना।
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कैंपस में समान अवसर और समावेशी माहौल सुनिश्चित करना।
सरल शब्दों में कहें तो, UGC देश की उच्च शिक्षा की ‘नियामक’ और ‘संरक्षक’ संस्था है। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी (Vineet Joshi) हैं, जिन्हें अप्रैल 2025 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई।
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UGC Equality Regulations 2026: वो नया कानून जिसने छेड़ा तूफान
अब बात करते हैं उस नए नियम की, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। 15 जनवरी 2026 से UGC ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026’ (UGC Equality Regulations 2026) लागू कर दिए हैं।
इस UGC नए रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इसका लक्ष्य उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां जातिगत भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। एक ऐसा समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल तैयार करना, जहां हर छात्र-छात्रा, शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के पढ़ और पढ़ा सके।
क्या है नए नियम में खास? OBC वर्ग को मिला बड़ा दायरा
पहले तक की स्थिति यह थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्यों तक सीमित माना जाता था। हालांकि, कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के छात्रों और शिक्षकों के पास भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई स्पष्ट और केंद्रीय प्रक्रिया नहीं थी।
UGC के 2026 के समानता नियम ने इसी कमी को दूर किया है। इन नए नियमों में OBC वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब देश के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अगर किसी OBC छात्र, शोधार्थी, शिक्षक या कर्मचारी के साथ उसकी जाति के आधार पर कोई उत्पीड़न, अपमान या भेदभाव होता है, तो वह इसकी औपचारिक शिकायत UGC द्वारा गठित संस्थागत समानता समिति में कर सकेगा। शिकायत मिलने पर एक निश्चित समयसीमा के भीतर जांच और कार्रवाई का प्रावधान है।
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विरोध की आवाज: क्या है आलोचकों के तर्क?
जहां एक तरफ इन नियमों का सामाजिक न्याय के हिमायतियों ने स्वागत किया है, वहीं देश के कई हिस्सों से इसका जोरदार विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध मुख्य रूप से अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और कुछ धार्मिक व सामाजिक नेताओं की तरफ से हो रहा है। उनके मुख्य आरोप और चिंताएं कुछ इस प्रकार हैं:
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एकतरफा और भेदभावपूर्ण कानून: विरोधियों का कहना है कि UGC Equality Regulations 2026 में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल कुछ खास वर्गों (SC, ST, OBC) तक सीमित कर दिया गया है। उनका सवाल है कि अगर किसी सामान्य वर्ग (General Category) के छात्र या शिक्षक के साथ जातिगत टिप्पणी या भेदभाव होता है, तो उसके पास इस नियम के तहत कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि यह कानून स्वयं ही एक तरह का व्यवस्थित भेदभाव पैदा कर रहा है।
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झूठी शिकायतों और दुरुपयोग का खतरा: यह सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है। आलोचकों का आरोप है कि चूंकि इन नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वाले के लिए कोई स्पष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है। उन्हें डर है कि अकादमिक प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत द्वेष में इसका इस्तेमाल करके अगड़ी जाति के छात्रों या प्रोफेसरों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, जिससे उनकी शैक्षणिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
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कैंपस में तनाव और विभाजन बढ़ेगा: कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि इस तरह के नियम, जो एक समूह को दूसरे के खिलाफ शिकायत का औपचारिक अधिकार देते हैं, कैंपस के सामंजस्य और एकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें चिंता है कि इससे छात्रों और शिक्षकों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाएगी और पठन-पाठन का माहौल प्रभावित होगा।
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राजनीतिक रंग: चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 नजदीक है, इसलिए इस मुद्दे पर बहस ने एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विभिन्न दल अपने-अपने वोट बैंक के हिसाब से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे बहस और गर्मा गई है।
आंकड़ों की कहानी: UGC के अपने डेटा क्या कहते हैं?
UGC ने ही पिछले दिनों संसद और सर्वोच्च न्यायालय में जो आंकड़े पेश किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं और शायद नए नियमों की ‘जरूरत’ को समझने में मदद करते हैं।
UGC के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में लगभग 118.4% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
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साल 2019-20 में कुल 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं।
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साल 2023-24 तक यह संख्या बढ़कर 378 हो गई।
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देश के 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में कुल 1160 से अधिक शिकायतें सामने आई हैं।









