PAN-Aadhaar Link नहीं किया तो 31 दिसंबर 2025 के बाद बंद हो जाएगा पैन! जानें ऑनलाइन चेक और लिंक करने का सबसे आसान तरीका

PAN-Aadhaar Link: आज के डिजिटल युग में, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ के बेहद जरूरी दस्तावेज बन गए हैं। बैंकिंग से लेकर निवेश तक, टैक्स भरने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब सिर्फ पैन कार्ड रखना ही काफी नहीं है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के नए नियमों के मुताबिक, PAN-Aadhaar Link करना हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 आखिरी डेडलाइन है।
इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि PAN-Aadhaar Link क्यों जरूरी है, इसे ऑनलाइन कैसे चेक और लिंक किया जा सकता है, और अगर आपने यह काम समय पर नहीं किया तो आगे आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ सिंपल हिंदी में, ताकि आप आसानी से समझ सकें और तुरंत एक्शन ले सकें।
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PAN-Aadhaar Link क्या है और यह क्यों है जरूरी?

PAN-Aadhaar Link का मतलब है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड सरकार के रिकॉर्ड में आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ताकि आपकी पहचान और टैक्स से जुड़ी जानकारी एक ही प्रोफाइल में दर्ज रहे। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और एक व्यक्ति के multiple PAN कार्ड बनवाने जैसी गड़बड़ियों को रोकना है। आधार बायोमेट्रिक डिटेल्स पर आधारित है, इसलिए PAN-Aadhaar Link करने से यह पक्का हो जाता है कि एक ही इंसान के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं हैं।
PAN-Aadhaar Link नहीं किया तो 31 दिसंबर 2025 के बाद बंद हो जाएगा पैन
PAN-Aadhaar Link नहीं किया तो 31 दिसंबर 2025 के बाद बंद हो जाएगा पैन
CBDT ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 या उससे पहले बना है, उनके लिए आधार से लिंक कराना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी जरूरत बन चुका है। अगर यह लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड ‘इनएक्टिव’ घोषित कर दिया जाएगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर गंभीर असर पड़ेगा।

PAN-Aadhaar Link की आखिरी तारीख और न चलने की सजा

यह बात दोबारा याद दिलाना बहुत जरूरी है कि PAN-Aadhaar Link की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। यानी, इस तारीख तक अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे पैन कार्ड को ‘इनएक्टिव’ घोषित कर दिया जाएगा, यानी वह किसी भी काम का नहीं रहेगा।
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पैन के इनएक्टिव होने का मतलब है कि वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। उसका इस्तेमाल आप किसी भी कानूनी या फाइनेंशियल काम में नहीं कर पाएंगे। डेडलाइन के बाद लिंक कराने पर आपको ₹1,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है, उसके बाद ही पैन दोबारा एक्टिव होगा।

PAN-Aadhaar Link Status ऑनलाइन चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (सिर्फ 1 मिनट में)

बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन रहती है कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं। अच्छी बात यह है कि आपको किसी आईडी या पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि PAN-Aadhaar Link Status आप बिना लॉगिन किए भी बेहद आसानी से देख सकते हैं।यहां बताया गया है सबसे आसान तरीका:
  1. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर ही ‘Quick Links’ सेक्शन में Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अब आपसे दो जानकारियां मांगी जाएंगी – आपका PAN नंबर और आधार नंबर। इन्हें ध्यान से भरें।
  4. एक कैप्चा कोड डालने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें।
  5. अगले ही पल आपकी स्क्रीन पर PAN-Aadhaar Link Status दिख जाएगा।
आपको यहां तीन तरह का स्टेटस दिख सकता है:
  • Linked: इसका मतलब है कि आपका PAN-Aadhaar Link पहले से ही हो चुका है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
  • Not Linked: इसका मतलब है कि अभी तक लिंकिंग नहीं हुई है। आपको तुरंत PAN-Aadhaar Link की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
  • Pending/In Process: इसका मतलब है कि आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस में है। कुछ दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक कर लें।
यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त है और आमतौर पर कुछ ही सेकंड में स्टेटस सामने आ जाता है। अगर आप मोबाइल फ्रेंडली वर्जन चाहते हैं, तो ‘Income Tax India’ ऑफिशियल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
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अगर ‘Not Linked’ दिखे तो PAN-Aadhaar Link ऑनलाइन कैसे करें?

अगर स्टेटस चेक करने पर पता चले कि लिंक नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ऑनलाइन ही, घर बैठे कुछ ही मिनटों में PAN-Aadhaar Link कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं:
तरीका 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए (लॉगिन जरूरी)
  1. www.incometax.gov.in/iec/foportal पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
  2. ‘Profile Settings’ या ‘My Account’ के अंदर ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  3. अगर आपकी प्रोफाइल में पहले से PAN और नाम भरे हैं, तो सिर्फ अपना आधार नंबर डालना है।
  4. इसके बाद ‘I agree to validate my Aadhaar details…’ वाले बॉक्स पर टिक करें और ‘Link Aadhaar’ बटन दबाएं।
  5. आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे डालकर वेरिफाई करें।
  6. अगर सभी डिटेल्स मैच कर जाती हैं, तो लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर नाम या जन्मतिथि में मिसमैच हो, तो उसे सुधारने का ऑप्शन मिलेगा।
तरीका 2: बिना लॉगिन के सीधे लिंक करना (सबसे आसान)
  1. इनकम टैक्स वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  2. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे आपका PAN नंबर, आधार नंबर और नाम (जैसा आधार में है) मांगा जाएगा।
  3. सभी डिटेल्स भरने के बाद, ‘I agree to validate…’ वाले बॉक्स को चेक करें।
  4. अगर कोई लेट फीस लागू है (जो डेडलाइन के बाद लागू होती है), तो सिस्टम आपको ‘e-Pay Tax’ के जरिए पेमेंट करने के लिए कहेगा।
  5. पेमेंट के बाद, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा। OTP वेरिफाई करते ही PAN-Aadhaar Link पूरा हो जाएगा।

PAN-Aadhaar Link में अगर नाम या जन्मतिथि मिसमैच हो तो क्या करें?

PAN-Aadhaar Link प्रक्रिया में सबसे आम दिक्कत नाम, जन्मतिथि या लिंग में अंतर की आती है। पैन कार्ड में ‘RAJESH KUMAR’ लिखा है और आधार में ‘Rajesh Kumar’ या ‘R. Kumar’ लिखा है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में यहां बताए गए स्टेप्स फॉलो करें:
  1. सबसे पहले आधार की डिटेल्स को सही करवाएं: UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं। ‘Update Demographics Data’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आप नाम, जन्मतिथि और पता ऑनलाइन अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, कुछ बदलावों के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी होते हैं।
  2. पैन कार्ड की डिटेल्स सही करवाएं: अगर गलती पैन कार्ड में है, तो आपको ‘चेंज/करेक्शन इन PAN डिटेल्स’ का फॉर्म (फॉर्म 49A) भरना होगा। यह काम आप NSDL (www.onlineservices.nsdl.com) या UTIITSL (www.pan.utiitsl.com) की वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित फीस देनी होती है और आपको सही दस्तावेज जमा करने होंगे।
  3. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन: कई बार ऑनलाइन प्रयासों के बाद भी लिंक नहीं हो पाता। ऐसे में आखिरी विकल्प के तौर पर, आप किसी भी नजदीकी PAN सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स ऑफिस जा सकते हैं। वहां बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) वेरिफिकेशन के जरिए मैन्युअल रूप से PAN-Aadhaar Link करवाया जा सकता है।

PAN इनएक्टिव होने पर क्या-क्या दिक्कतें आएंगी? (जान लें, समझदारी है)

अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar Link नहीं होता और आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं, बल्कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित करेगा:
  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग बंद: इनएक्टिव पैन पर आप ITR बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप कानूनी रूप से टैक्स चोरी के दोषी हो सकते हैं।
  • टैक्स रिफंड अटकेगा: अगर आपको किसी साल टैक्स रिफंड मिलना है, तो वह पैन इनएक्टिव होने पर रुक जाएगा। पैन एक्टिव करने तक आपको पैसा नहीं मिलेगा।
  • हाई रेट पर TDS और TCS कटेगा: इनएक्टिव पैन होने पर, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट, लॉटरी जीत, सैलरी (कुछ मामलों में) आदि पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) डबल या 20% जैसी ऊंची दर से काटा जाएगा। इसी तरह TCS (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) भी ज्यादा लगेगा, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
  • बैंकिंग और लोन में दिक्कत: नए बैंक अकाउंट खोलने, बड़े ट्रांजैक्शन या लोन लेने की KYC प्रक्रिया फेल हो सकती है। बैंक इनएक्टिव पैन को वैध दस्तावेज नहीं मानते।
  • निवेश के सभी रास्ते बंद: शेयर बाजार में ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट बनाना या चलाना मुश्किल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में नया SIP शुरू करना या मौजूदा SIP जारी रखना प्रभावित हो सकता है। PPF, NSC जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी दिक्कत आएगी।
  • प्रॉपर्टी लेन-देन असंभव: 5 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड देना जरूरी है। इनएक्टिव पैन के साथ आप यह लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
  • क्रेडिट कार्ड अप्लाईकेशन रिजेक्ट: नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक KYC वेरिफिकेशन में पैन को रिजेक्ट कर देंगे।

विशेष सलाह: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशक जरूर पढ़ें

जो लोग शेयर बाजार में एक्टिव हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए PAN-Aadhaar Link और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेबी (SEBI) के नियमों के तहत, सभी निवेशकों का KVC (KYC वैलिडेशन) अनिवार्य है, और उसका एक अहम हिस्सा PAN-Aadhaar Link है।
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो:
  • आप अपने डीमैट/ट्रेडिंग अकाउंट में नए शेयर नहीं खरीद पाएंगे।
  • मौजूदा शेयरों की बिक्री से पैसा निकालने में भी रुकावट आ सकती है।
  • म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके SIP को अनइथोराइज्ड (Unauthorized) घोषित कर सकती हैं और उन्हें रोक सकती हैं।
  • नए फंड में निवेश करना पूरी तरह बंद हो जाएगा।
इसलिए, स्मार्ट निवेशक बनने का पहला कदम यही है कि आप अपने सभी फाइनेंशियल दस्तावेजों को अप टू डेट और वैध रखें।

निष्कर्ष: अभी देर नहीं हुई है, आज ही करें यह काम

PAN-Aadhaar Link सुनने में भले ही एक सरकारी प्रक्रिया लगे, लेकिन हकीकत में यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन अब बहुत दूर नहीं है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आज का दिन सबसे सही दिन है।
सबसे पहले, ऊपर बताए गए तरीके से अपना PAN-Aadhaar Link Status ऑनलाइन चेक करें। अगर लिंक है, तो फाइल या स्क्रीनशॉट सेव कर लें ताकि भविष्य में प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अगर लिंक नहीं है, तो तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दें। नाम या जन्मतिथि में मिसमैच की स्थिति में, UIDAI या NSDL/UTIITSL की वेबसाइट पर सुधार के लिए अप्लाई करें।
अगर पैन इनएक्टिव हो गया, तो रोजमर्रा के बैंकिंग से लेकर निवेश तक हर काम में रुकावट आ सकती है, इसलिए समय रहते यह छोटा सा काम निपटा लेना ही समझदारी है। थोड़ी सी सावधानी और त्वरित कार्रवाई से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार को भी इस जरूरी जानकारी के बारे में बताएं, ताकि वे भी PAN-Aadhaar Link करा सकें और सुरक्षित रह सकें।

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