18 साल के हुए हैं? अब बारी आपकी है! UP SIR प्रक्रिया से मतदाता सूची में ऐसे जोड़ें अपना नाम

SIR: उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और व्यापक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई यह विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया राज्य के हर नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह अवसर है जब आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं, गलतियाँ सुधार सकते हैं या फिर अनावश्यक नाम हटा सकते हैं।

SIR KYA HAI?
SIR KYA HAI?

यदि आप अभी तक मतदाता नहीं हैं या आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो यह खबर सीधे आपके लिए है। आइए, स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं कि यूपी एसआईआर प्रक्रिया क्या है, इसकी अंतिम तिथि क्या है और आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं।

एसआईआर (SIR) क्या है?

एसआईआर का पूरा नाम है – स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision)। हिंदी में इसे “विशेष गहन पुनरीक्षण” कहते हैं।

साधारण शब्दों में समझें:

यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया एक खास अभियान या कार्यक्रम है, जिसका एकमात्र मकसद देश की मतदाता सूचियों को साफ़-सुथरा, सटीक और अप-टू-डेट बनाना है।

SIR की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

  • समय सीमा: यह एक सीमित समय के लिए चलाया जाता है (जैसे उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक)।

  • जागरूकता: लोगों को इसके बारे में अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए बताया जाता है।

  • आवेदन का मौका: इस दौरान लोग फॉर्म 6 (नाम जोड़ने), फॉर्म 7 (नाम हटाने) और फॉर्म 8 (विवरण सुधारने) के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

  • अंतिम सूची: पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक नई और शुद्ध मतदाता सूची जारी की जाती है।

सारांश:

पहलू विवरण
पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision)
हिंदी अर्थ विशेष गहन पुनरीक्षण
कौन चलाता है? भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India)
मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना
लाभ लोकतंत्र मजबूत होता है, गलत वोटिंग रुकती है, हर पात्र नागरिक को वोट डालने का मौका मिलता है।

 

आसान भाषा में, एसआईआर एक “मतदाता सूची सुधार अभियान” है जो यह सुनिश्चित करता है कि सही लोगों का नाम सूची में हो और गलत लोगों का नाम हटे। इससे चुनावों की निष्पक्षता बढ़ती है और आपके कीमती वोट की सही जगह पर ही पहुंच होती है।

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यूपी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया: एक नजर में महत्वपूर्ण बिंदु

  • क्या है एसआईआर? विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची को शुद्ध करने का एक विशेष अभियान है।

  • कब तक चलेगा? यह अभियान 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

  • अंतिम तिथि: नए मतदाताओं के लिए SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है।

  • अंतिम सूची कब आएगी? संशोधित मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

  • कहाँ जमा करें SIR फॉर्म? आप फॉर्म ऑनलाइन (NVSP पोर्टल) या ऑफलाइन अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा कर सकते हैं।

एसआईआर (SIR) का उद्देश्य: मतदाता सूची को बनाना ‘शुद्ध’

आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर की सफाई के लिए कभी-कभी एक दिन की “विशेष सफाई अभियान” चलाया जाता है, जिसमें हर कोना साफ किया जाता है। ठीक वैसे ही, SIR मतदाता सूची की “विशेष सफाई” का अभियान है।

SIR
Sir

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुसार, इस अभियान के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

  1. नए मतदाताओं का नामांकन: जिन नागरिकों की उम्र 1 जनवरी, 2008 या उससे पहले 18 वर्ष हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं।

  2. अनावश्यक नाम हटाना: जो मतदाता अब इस दुनिया में नहीं हैं या जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे।

  3. त्रुटियों का सुधार: मतदाता सूची में मौजूद किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम में गलती, पते में गलती, फोटो गलत होना आदि को सुधारा जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस अभियान को देश के 12 राज्यों में लागू करने का फैसला किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बिहार में इसके पहले चरण को मिली सफलता के बाद इस दूसरे चरण की शुरुआत की गई है।

कौन-से फॉर्म किस काम के लिए हैं? समझें फॉर्म 6, 7 और 8

चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे।

फॉर्म नंबर फॉर्म का उद्देश्य कौन भर सकता है?
फॉर्म 6 मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए। वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए। यदि कोई मतदाता मृत्यु हो गया है या स्थायी रूप से दूसरे क्षेत्र में चला गया है, तो उसके परिवार के सदस्य या पड़ोसी यह फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म 8 मतदाता सूची में मौजूद विवरण सुधारने के लिए। वे मतदाता जिनका नाम तो सूची में है, लेकिन उनके विवरण (जैसे पता, उम्र, फोटो आदि) में कोई त्रुटि है।

SIR फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

फॉर्म भरते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव आयोग ने इसे लचीला बनाया है और आप निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के तौर पर जमा कर सकते हैं:

  1. आधार कार्ड: सबसे आसान और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज।

  2. पासपोर्ट

  3. ड्राइविंग लाइसेंस

  4. पैन कार्ड

  5. स्मार्ट कार्ड जारी किया हुआ आरक्षित बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा

  6. राशन कार्ड की फोटो कॉपी

  7. पिछले 12 महीनों में बना कोई भी उपयोगिता बिल (जैसे बिजली बिल, पानी बिल, गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल)।

  8. बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक

  9. किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया शिक्षण प्रमाण पत्र

  10. किरायानामा (लेस डीड)

  11. सरकारी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जिसमें फोटो हो।

महत्वपूर्ण सलाह: अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो भी घबराएं नहीं। आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें। वह आपके पते का सत्यापन करके आपके फॉर्म को स्वीकार कर सकता है।

SIR ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

ऑनलाइन फॉर्म भरना एक आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया है। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट पर जाकर आप यह काम घर बैठे कर सकते हैं।

चरण 1: वेबसाइट पर जाएँ और लॉग इन करें

  • सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ब्राउज़र में National Voters’ Service Portal (NVSP) की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएँ।

  • अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो लॉग इन करें। अगर नया उपयोगकर्ता हैं तो ‘Register as New User’ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लें।

चरण 2: सही फॉर्म चुनें

  • लॉग इन करने के बाद होम पेज पर आपको ‘Apply Online for Registration of New Voter’ का विकल्प दिखेगा।

  • यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने तीनों फॉर्म (फॉर्म 6, 7 और 8) के विकल्प आ जाएंगे।

  • अपनी जरूरत के अनुसार सही फॉर्म का चयन करें। उदाहरण के लिए, नया नाम जोड़ने के लिए ‘Fill Form 6’ पर क्लिक करें।

चरण 3: फॉर्म को ध्यान से भरें

  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका पूरा नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, उम्र आदि सही-सही और स्पष्ट अक्षरों में भरें।

  • पता का विवरण विशेष ध्यान से भरें, क्योंकि यही आपके मतदान केंद्र को तय करेगा।

  • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दर्ज करें, ताकि आवेदन की स्थिति के बारे में SMS या ईमेल के जरिए अपडेट मिलता रहे।

चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें

  • फॉर्म भरने के बाद, आपसे संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।

  • सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई तस्वीर साफ और पढ़ने योग्य है।

  • आपको पासपोर्ट साइज की एक ताजा फोटो भी अपलोड करनी होगी।

चरण 5: फॉर्म जमा करें और प्रिंट आउट लें

  • सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट (Submit) कर दें।

  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस नंबर को नोट कर लें या फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। भविष्य में आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए यह नंबर काम आएगा।

SIR ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें?

अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

  1. BLO से संपर्क करें: अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें। वह आपको फॉर्म 6, 7, या 8 की हार्ड कॉपी देगा।

  2. फॉर्म भरें: फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।

  3. दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच कर दें।

  4. जमा करें: भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को वापस अपने BLO के पास जमा कर दें और एक रसीद जरूर ले लें।

SIR आवेदन के बाद क्या करें? स्टेटस कैसे चेक करें

फॉर्म जमा करने के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी। आप निम्न तरीकों से अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं:

  • NVSP पोर्टल पर: https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर ‘Track Application Status’ के विकल्प पर क्लिक करें और अपना रेफरेंस नंबर डालकर स्टेटस चेक करें।

  • हेल्पलाइन नंबर: चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 (अपने एसटीडी कोड के बाद) पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।

अंतिम सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने के बाद, आप अपना नाम फाइनल वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

निष्कर्ष: अपने मताधिकार का करें प्रयोग

मतदाता बनना केवल एक पहचान पत्र जुटाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपका एक वोट देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, इस 4 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि से पहले ही अपना फॉर्म जमा कर दें और इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं। अगर आपका नाम पहले से ही सूची में है, तो भी एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारा जा सके।

याद रखें, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इस लेख को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकें।

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